छतरपुर
संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के निर्देशानुसार विभागीय भविष्य निधि लेखों का रख रखाव एवं अंतिम भुगतान प्राधिकृत करने का कार्य करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभागीय भविष्य निधि भोगी कर्मचारियों की सूची नाम, पदनाम, विभागीय भविष्य निधि खाता क्रमांक, यूनिक एम्पलाई कोड सहित जिला पेंशन कार्यालय भिजवाना होगा। विभागीय भविष्य निधि भोगी कर्मचारियों द्वारा जमा राशि की अद्यतन जानकारी तथा आहरण की सूची भी भिजवाना जरूरी है। कार्यरत विभागीय भविष्य निधि भोगी कर्मचारी के जमा आहरण जानकारी संबंधित के डीपीएफ पास बुक अकांउट स्लिप व अभी तक आहरित की गई राशि के आधार पर शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च 2019 की स्थिति में ब्याज की गणना कर अंतिम शेष की जानकारी भिजवाये जाना एवं आई.एफ.एम.आई.एस. माडयूल में 31 मार्च 2020 की स्थिति में पुनः ब्याज की गणना की जाकर अंतिम शेष की गणना दर्ज करना एवं लेखा संधारित किया जाना है।
1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात सेवा निवृत्त मृत कर्मचारी के प्रकरणों में जिला पेंशन कार्यालय द्वारा विभागीय भविष्य निधि का अंतिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। जिसके लिये साफ्टवेयर में डी.डी.ओ. कोड एवं वर्तमान में डी.पी.एफ. संख्या को मिलाकर डी.पी.एफ. क्रमांक दिया जाना प्रस्तावित है।
जिला पेंशन अधिकारी विजय कुमार तिर्की द्वारा भी समस्त डी.डी.ओ. से अपेक्षा की गई है कि भविष्य निधि के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति मुत्यु पर भविष्य निधि प्राधिकृत करने का कार्य 1 अप्रैल 2020 से जिला पेंशन कार्यालय से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये उस तिथि तक अंतिम शेष की गणना कर प्रविष्टि साफ्टवेयर में किया जाना आवश्यक होने से उपरोक्तानुसार कार्यवाही यथाषीघ्र प्रारम्भ कराई जाकर चाही गई जानकारी जिला पेंशन कार्यालय को एक सप्ताह में अनिवार्यतः भिजवाने की कार्यवाही किया जाना है।